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Saturday, July 27, 2024

धारा 62 जीएसटी अधिनियम ! Section 62: Assessment of Non-Filers of Returns




धारा 62 जीएसटी अधिनियम के तहत उन करदाताओं के आकलन से संबंधित है जिन्होंने अपनी रिटर्न दाखिल नहीं की है। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति धारा 39 (मासिक/त्रैमासिक रिटर्न) या धारा 45 (अंतिम रिटर्न) के तहत रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो कर अधिकारी सर्वश्रेष्ठ अनुमान आकलन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि कर अधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति की कर देयता का अनुमान लगा सकते हैं और आकलन आदेश जारी कर सकते हैं। करदाता को लंबित रिटर्न दाखिल करने और आकलन आदेश जारी होने से पहले कर देयता का भुगतान करने का अवसर दिया जाता है।

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