Saturday, June 22, 2024

delete an e-way bill ! Eway bill ko kaise delete kare



 

To delete an e-way bill -जीएसटी पोर्टल पर पहले से जेनरेट किए गए -वे बिल को डिलीट करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
 

1. जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें: जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें अपने यूजरनेम और पासवर्ड से।

 

2. '-वे बिल' अनुभाग पर जाएँ: '-वे बिल' अनुभाग पर जाएँ।

 

3. '-वे बिल रद्द करें' चुनें: '-वे बिल रद्द करें' विकल्प चुनें। 4. -वे बिल नंबर दर्ज करें: जो -वे बिल आपको डिलीट करना है, उसका नंबर दर्ज करें। 5. 'गो' पर क्लिक करें: 'गो' पर क्लिक करें।

 

6. विवरण सत्यापित करें: विवरण को सत्यापित करें और पुष्टि करें कि आपका -वे बिल डिलीट करना है। 7. रद्दीकरण का कारण: रद्दीकरण का कारण चुनें और पुष्टि करें। 8. सबमिट करें: 'सबमिट' पर क्लिक करें।

 

9. पुष्टि: एक बार पुष्टि स्क्रीन पर आपको डिलीट की रिक्वेस्ट को कन्फर्म करना होगा। इस प्रकार, आपने जीएसटी पोर्टल पर पहले से ही जनरेट किए गए -वे बिल को डिलीट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको जीएसटी पोर्टल पर दी गई निर्देशों के अनुसार करनी होगी।



To delete an e-way bill that has already been generated on the GST portal, follow these steps:

 

1. Login to GST Portal: GST portal par login karein apne username aur password se.

 

2. Go to 'E-way Bill' Section: 'E-way Bill' section par jayein.

 

3. Select 'Cancel E-way Bill': 'Cancel E-way Bill' option ko chune.

 

4. Enter E-way Bill Number: Jo e-way bill aapko delete karna hai, uska number enter karein.

 

5. Click on 'Go': 'Go' par click karein.

 

6. Verify Details: Details ko verify karein aur confirm karein ki aapko e-way bill delete karna hai.

 

7. Reason for Cancellation: Cancellation ka karan select karein aur confirm karein.

 

8. Submit: 'Submit' par click karein.

 

9. Confirmation: Ek baar confirmation screen par aapko delete ki request ko confirm karna hoga.

 

Is tarah se, aapne GST portal par pahle se generate kiye gaye e-way bill ko delete kar sakte hain. Yeh prakriya aapko GST portal par di gayi instructions ke anusar karni hogi.


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