To delete an e-way bill -जीएसटी पोर्टल पर पहले से जेनरेट किए गए ई-वे बिल को डिलीट करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
1. जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें: जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें अपने यूजरनेम और पासवर्ड से।
2. 'ई-वे बिल' अनुभाग पर जाएँ: 'ई-वे बिल' अनुभाग पर जाएँ।
3. 'ई-वे बिल रद्द करें' चुनें: 'ई-वे बिल रद्द करें' विकल्प चुनें। 4. ई-वे बिल नंबर दर्ज करें: जो ई-वे बिल आपको डिलीट करना है, उसका नंबर दर्ज करें। 5. 'गो' पर क्लिक करें: 'गो' पर क्लिक करें।
6. विवरण सत्यापित करें: विवरण को सत्यापित करें और पुष्टि करें कि आपका ई-वे बिल डिलीट करना है। 7. रद्दीकरण का कारण: रद्दीकरण का कारण चुनें और पुष्टि करें। 8. सबमिट करें: 'सबमिट' पर क्लिक करें।
9. पुष्टि: एक बार पुष्टि स्क्रीन पर आपको डिलीट की रिक्वेस्ट को कन्फर्म करना होगा। इस प्रकार, आपने जीएसटी पोर्टल पर पहले से ही जनरेट किए गए ई-वे बिल को डिलीट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको जीएसटी पोर्टल पर दी गई निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
To delete an e-way bill that has already been generated on
the GST portal, follow these steps:
1. Login to GST Portal: GST portal par login karein apne
username aur password se.
2. Go to 'E-way Bill' Section: 'E-way Bill' section par
jayein.
3. Select 'Cancel E-way Bill': 'Cancel E-way Bill' option ko
chune.
4. Enter E-way Bill Number: Jo e-way bill aapko delete karna
hai, uska number enter karein.
5. Click on 'Go': 'Go' par click karein.
6. Verify Details: Details ko verify karein aur confirm
karein ki aapko e-way bill delete karna hai.
7. Reason for Cancellation: Cancellation ka karan select
karein aur confirm karein.
8. Submit: 'Submit' par click karein.
9. Confirmation: Ek baar confirmation screen par aapko delete
ki request ko confirm karna hoga.
Is tarah se, aapne GST portal par pahle se generate kiye gaye
e-way bill ko delete kar sakte hain. Yeh prakriya aapko GST portal par di gayi
instructions ke anusar karni hogi.
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