Sunday, June 23, 2024

Self-Assessment





जीएसटी अधिनियम की धारा 59 करदाताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन की अवधारणा से संबंधित है। यह धारा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति की अपनी कर देयता का सही और समयबद्ध तरीके से आकलन और घोषणा करने की जिम्मेदारी को रेखांकित करती है।
 
 धारा 59 - स्व-मूल्यांकन (स्व-मूल्यांकन):
 

जीएसटी कानून के तहत, स्व-मूल्यांकन (स्व-मूल्यांकन) का अर्थ है कि करदाता स्वयं देय कर की राशि की गणना करता है, रिटर्न दाखिल करता है, और अपने द्वारा देय कर का भुगतान करता है। यह जीएसटी अनुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जहां करदाता को जीएसटी अधिकारियों को अपने लेनदेन और कर देनदारियों की सही रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

 

 धारा 59 के मुख्य बिंदु:

 

1.  कर देयता की गणना:  करदाताओं को कर अवधि के दौरान अपनी बिक्री और खरीद के आधार पर देय जीएसटी की गणना करने की आवश्यकता होती है। इसमें की गई बिक्री पर आउटपुट टैक्स देयता (आउटपुट करदे) और खरीद पर उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (इनपुट कर श्रेय) का निर्धारण करना शामिल है।

 

2.  जीएसटी रिटर्न दाखिल करना:  कर देयता की गणना हो जाने के बाद, करदाताओं को जीएसटी पोर्टल के माध्यम से अपना जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना होगा। रिटर्न में बिक्री, खरीद, दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट और देय आउटपुट टैक्स का विवरण सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

 

3.  कर का भुगतान:  रिटर्न दाखिल करने के बाद, करदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर देय कर का भुगतान करना आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार को समय पर कर राजस्व प्राप्त होता है और सार्वजनिक सेवाओं के सुचारू संचालन को बनाए रखने में मदद मिलती है।

 

4.  अनुपालन और दंड:  स्व-मूल्यांकन के लिए जीएसटी कानूनों और विनियमों का सावधानीपूर्वक अनुपालन आवश्यक है। किसी भी विसंगति या गलत रिपोर्टिंग पर जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड या ब्याज लग सकता है।

 

5.  रिकॉर्ड और दस्तावेज़ीकरण:  करदाताओं को अपने स्व-मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए सभी लेन-देन, चालान और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। ये रिकॉर्ड ऑडिट या मूल्यांकन के दौरान जीएसटी अधिकारियों द्वारा जांच के अधीन हो सकते हैं।

 

 स्व-मूल्यांकन के लाभ:

 

-  दक्षता:  करदाताओं को अपनी कर देनदारियों का तुरंत आकलन करने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है, जिससे अनुपालन में देरी कम होती है।

 

-  पारदर्शिता:  कर रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और लेन-देन का सटीक प्रतिबिंब सुनिश्चित करता है।

 

-  जिम्मेदारी:  करदाताओं को अपने कर दायित्वों का स्वामित्व लेने और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान करने का अधिकार देता है।

 

संक्षेप में, धारा 59 जीएसटी के तहत करदाताओं को अपनी कर देनदारियों का सही ढंग से स्व-मूल्यांकन करने, रिटर्न दाखिल करने और समय पर कर भुगतान करने का अधिकार देती है। यह कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए जीएसटी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने में अनुपालन और सटीकता के महत्व को रेखांकित करता है।

 

Section 59 of the GST Act deals with the concept of self-assessment by taxpayers. This section outlines the responsibility of every registered person to assess and declare their own tax liability accurately and in a timely manner.

 

 Section 59 - Self-Assessment (स्व-मूल्यांकन):

 

Under GST law, self-assessment (स्व-मूल्यांकन) means that the taxpayer themselves calculates the amount of tax payable, files the return, and pays the tax due on their own. It is a crucial aspect of GST compliance where the taxpayer is entrusted with the responsibility to accurately report their transactions and tax liabilities to the GST authorities.

 

 Key Points of Section 59:

 

1.  Calculation of Tax Liability:  Taxpayers are required to calculate the GST payable based on their sales and purchases during a tax period. This involves determining the output tax liability (आउटपुट कर दायित्व) on sales made and input tax credit (इनपुट कर श्रेय) available on purchases.

 

2.  Filing of GST Returns:  Once the tax liability is calculated, taxpayers must file their GST returns online through the GST portal. The return should accurately reflect the details of sales, purchases, input tax credit claimed, and output tax payable.

 

3.  Payment of Tax:  After filing the return, taxpayers are required to pay the tax due within the stipulated time frame. This ensures that the government receives the tax revenue on time and helps in maintaining the smooth functioning of public services.

 

4.  Compliance and Penalties:  Self-assessment requires diligent compliance with GST laws and regulations. Any discrepancies or incorrect reporting may attract penalties or interest as per the provisions of the GST Act.

 

5.  Records and Documentation:  Taxpayers must maintain proper records of all transactions, invoices, and other relevant documents to support their self-assessment. These records may be subject to scrutiny by GST authorities during audits or assessments.

 

 Benefits of Self-Assessment:

 

-  Efficiency:  Enables taxpayers to promptly assess and report their tax liabilities, reducing delays in compliance.

 

-  Transparency:  Promotes transparency in tax reporting and ensures accurate reflection of transactions.

 

-  Responsibility:  Empowers taxpayers to take ownership of their tax obligations and contribute to the nation-building process.

 

In essence, Section 59 empowers taxpayers under GST to self-assess their tax liabilities accurately, file returns, and make timely tax payments. It underscores the importance of compliance and accuracy in maintaining the integrity of the GST system while fostering transparency and accountability in tax administration.


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