1. आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें:
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस, और आय और निवेश का विवरण इकट्ठा करें।
2. आयकर पोर्टल पर पंजीकरण/लॉगिन करें:
- आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं और अपनी क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले अपना पंजीकरण करें।
3. उपयुक्त फॉर्म चुनें:
- उपलब्ध फॉर्म की सूची से ITR 3 चुनें।
यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से होती है।
4. उपयोगिता डाउनलोड करें:
- पोर्टल से ITR 3 उपयोगिता (एक्सेल या जावा) डाउनलोड करें और इसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें।
5. व्यक्तिगत जानकारी भरें:
- उपयोगिता में अपना नाम, पता, पैन, और आधार नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी भरें।
6. आय विवरण दर्ज करें:
- वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, व्यवसाय या पेशे, और अन्य स्रोतों से आय का विवरण भरें। सटीकता के लिए फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस, और अन्य दस्तावेज़ों का उपयोग करें।
7. कर की गणना करें और कोई बकाया राशि जमा करें:
- अपनी कर देयता की गणना करें और कोई भी बकाया राशि जमा करें। ऑनलाइन कर भुगतान के लिए चालान 280 का उपयोग करें और बीएसआर कोड और चालान संख्या नोट करें।
8. कटौती और कर भुगतान दर्ज करें:
- धारा 80सी, 80डी आदि के तहत कटौती का विवरण और किए गए कर भुगतान (अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर) दर्ज करें।
9. मान्य करें और XML जनरेट करें:
- उपयोगिता में सभी विवरण मान्य करें और XML फाइल बनाने के लिए 'Generate XML' बटन पर क्लिक करें।
10. XML फ़ाइल
अपलोड करें:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, 'e-File' > 'Income Tax Return' पर जाएं, और जनरेट की गई XML फाइल अपलोड करें। उपयुक्त मूल्यांकन वर्ष और ITR फॉर्म संख्या चुनें।
11. रिटर्न सत्यापित करें:
- सत्यापन विधि चुनें। आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग का उपयोग करके ई-सत्यापन कर सकते हैं, या हस्ताक्षरित
ITR-V को 120 दिनों के भीतर CPC कार्यालय भेज सकते हैं।
12. स्वीकृति:
- सफलतापूर्वक जमा करने और सत्यापन के बाद, आपको अपने पंजीकृत ईमेल पर एक स्वीकृति प्राप्त होगी।
1. Collect Necessary Documents:
- Gather all
required documents like PAN, Aadhaar, bank statements, Form 16, Form 26AS, and
details of income and investments.
2. Register/Login on the Income Tax Portal:
- Visit the
official Income Tax e-Filing portal (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in)
and log in using your credentials. If you are a new user, register yourself
first.
3. Select the Appropriate Form:
- Select ITR
3 from the list of available forms. This form is for individuals and Hindu
Undivided Families (HUFs) who have income from business or profession.
4. Download the Utility:
- Download
the ITR 3 utility (Excel or Java) from the portal and install it on your
computer.
5. Fill in Personal Information:
- Enter your
personal details like name, address, PAN, and Aadhaar number in the utility.
6. Enter Income Details:
- Fill in the
details of income from salary, house property, business or profession, and
other sources. Use Form 16, Form 26AS, and other documents for accuracy.
7. Compute Tax and Pay Any Dues:
- Calculate
your tax liability and pay any outstanding dues. Use Challan 280 to pay taxes
online and note the BSR code and challan number.
8. Enter Deductions and Tax Payments:
- Enter
details of deductions under sections like 80C, 80D, etc., and tax payments made
(advance tax, self-assessment tax).
9. Validate and Generate XML:
- Validate
all the details in the utility and click on the ‘Generate XML’ button to create
the XML file.
10. Upload XML File:
- Log in to
the Income Tax e-Filing portal, go to ‘e-File’ > ‘Income Tax Return’, and
upload the generated XML file. Select the appropriate Assessment Year and ITR
Form number.
11. Verify the Return:
- Choose the
verification method. You can e-verify using Aadhaar OTP, net banking, or by
sending a signed ITR-V to the CPC office within 120 days.
12. Acknowledgment:
- After
successful submission and verification, you will receive an acknowledgment on
your registered email.
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