यह धारा GST अधिकारियों को निरीक्षण, तलाशी, और जब्ती की शक्ति प्रदान करती है, यदि उन्हें कर चोरी या GST कानून के अन्य उल्लंघनों का संदेह है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
1. निरीक्षण:
- एक अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त के रैंक से कम न हो, किसी अन्य अधिकारी को करदाता व्यक्ति या माल का परिवहन करने या संग्रह करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने का अधिकार दे सकता है।
- निरीक्षण तब किया जा सकता है जब यह विश्वास हो कि ऐसी वस्तुएं हैं जो दर्ज नहीं की गई हैं, कर चोरी है, या GST कानूनों का कोई अन्य उल्लंघन है।
2. तलाशी:
- यदि विश्वास हो कि जब्ती के लिए उत्तरदायी वस्तुएं या कोई दस्तावेज़ या पुस्तकें जो कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हैं, किसी स्थान पर छुपाई गई हैं, तो अधिकारी उन स्थानों की तलाशी ले सकते हैं।
- तलाशी संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
3. जब्ती:
- तलाशी के दौरान, यदि कोई वस्तुएं या दस्तावेज़ पाए जाते हैं जो GST प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है।
- जब्त की गई वस्तुएं और दस्तावेज़ जांच और कार्यवाही के लिए आवश्यक अवधि के लिए रखे जा सकते हैं।
- यदि वस्तुएं जब्त की जाती हैं, तो अधिकारी द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की सूची बनाई जानी चाहिए।
4. परिवहन में वस्तुएं:
- यदि अधिकारी को विश्वास हो कि वस्तुएं बिना उचित दस्तावेज़ों के या GST कानूनों के उल्लंघन में परिवहन की जा रही हैं, तो वे वाहन को रोक सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं।
5. दस्तावेज़ या वस्तुएं वापस करने से संबंधित प्रावधान:
- जब्त किए गए दस्तावेज़ या पुस्तकें जो नोटिस के लिए आवश्यक नहीं हैं, उन्हें नोटिस जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर व्यक्ति को वापस किया जा सकता है।
6. निरीक्षण, तलाशी, और जब्ती की प्रक्रिया:
- निरीक्षण, तलाशी, और जब्ती करने की प्रक्रियाएं नियमों के तहत निर्धारित की जाती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्य पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से किए जाते हैं।
Section 67 of the Central Goods and Services Tax (CGST) Act,
2017:
This section grants the power to GST officers to inspect,
search, and seize goods, documents, and other relevant items if they have
reasons to believe that there is a risk of tax evasion or any other violations
under the GST law. The key provisions are:
1. Inspection:
- An officer, not
below the rank of Joint Commissioner, can authorize any other officer to
inspect any place of business of the taxable person or any other person engaged
in the business of transporting goods or storing goods.
- The inspection
can be carried out if there is a belief that there are goods which have not
been accounted for, tax evasion, or any irregularity in compliance with GST
laws.
2. Search:
- If there is a
reason to believe that goods liable for confiscation or any documents or books
that are relevant for the proceedings are concealed in any place, the officer
can search such places.
- The search can be
conducted by an officer authorized by the Joint Commissioner.
3. Seizure:
- During the
search, if any goods or documents are found that indicate a violation of the
GST provisions, they can be seized.
- Seized goods and
documents can be retained for a period necessary for the investigation and
proceedings.
- If goods are
seized, a list of seized goods must be prepared by the officer.
4. Goods in Transit:
- If the officer
has reasons to believe that goods are being transported without proper
documents or in contravention of the GST laws, they can intercept and inspect
the vehicle.
5. Provisions Related to Return of Documents or Goods:
- The seized
documents or books that are not relied upon for the notice can be returned to
the person within 30 days from the issue of the notice.
6. Procedure for Inspection, Search, and Seizure:
- The procedures
for conducting the inspection, search, and seizure are prescribed under the
rules, ensuring that the actions are carried out transparently and fairly.
This section ensures that tax authorities have the necessary
powers to prevent tax evasion and ensure compliance with GST laws.
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