GST अधिकारियों द्वारा उन करदाताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं जो समय पर अपने GST रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं। ये नोटिस आमतौर पर GST अधिनियम के विशिष्ट धाराओं के तहत जारी किए जाते हैं। नीचे संबंधित धाराएं और उनके स्पष्टीकरण दिए गए हैं:
1. धारा 46 - रिटर्न न दाखिल करने वालों को नोटिस:
- यदि कोई पंजीकृत करदाता नियत तिथि तक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो इस धारा के तहत नोटिस जारी किया जा सकता है।
- नोटिस करदाता से नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर रिटर्न दाखिल करने के लिए कहेगा।
- यदि करदाता इसका पालन नहीं करता है, तो धारा 62 के तहत कर देयता का निर्धारण सहित आगे की कानूनी कार्रवाइयां की जा सकती हैं।
2. धारा 62 - रिटर्न न दाखिल करने वालों का निर्धारण:
- यदि करदाता धारा 46 के तहत नोटिस प्राप्त करने के बाद भी निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो कर अधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर कर देयता का निर्धारण कर सकते हैं।
- निर्धारण आदेश जारी किया जाता है और करदाता से आकलित कर के साथ-साथ ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है।
3. विलंब शुल्क और जुर्माना:
- धारा 47 के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क लागू होता है।
- विलंब शुल्क प्रति दिन ₹100 है (CGST के लिए ₹100 और SGST के लिए ₹100), अधिकतम ₹5,000 प्रत्येक तक।
GST authorities issue notices to taxpayers who fail to file
their GST returns on time. These notices are typically issued under specific
sections of the GST Act. Below are the relevant sections and their
explanations:
1. Section 46 - Notice to Return Defaulters:
- If a registered
taxpayer fails to furnish the return by the due date, a notice can be issued
under this section.
- The notice will
ask the taxpayer to file the return within 15 days from the date of the notice.
- If the taxpayer
does not comply, further legal actions may be taken, including the assessment
of tax liability under Section 62.
2. Section 62 - Assessment of Non-Filers of Returns:
- If a taxpayer does
not file the return within the specified time even after receiving a notice
under Section 46, the tax officer can proceed to assess the tax liability based
on the available information.
- The assessment
order is issued, and the taxpayer is required to pay the assessed tax along
with interest and penalties.
3. Late Fees and Penalties:
- As per Section 47,
a late fee is applicable for the delay in filing returns.
- The late fee is
₹100 per day for CGST and ₹100 per day for SGST, subject to a maximum of ₹5,000
each.
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