जीएसटीआर-1/आईएफएफ दाखिल करने से पहले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सलाह अधिसूचना संख्या 38/2023 – केंद्रीय कर नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023- 23 अगस्त, 2024
1. बैंक खाता विवरण प्रदान करने की आवश्यकता:
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियम, 2017 के नियम 10ए के अनुसार, करदाता को जीएसटी पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर या जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी (IFF) का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो, वैध बैंक खाता विवरण प्रदान करना आवश्यक है।
- यह नियम 28 जून 2019 को अधिसूचना संख्या 31/2019 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
2. पहले जारी की गई सलाह और अधिसूचना:
- जीएसटी विभाग ने समय-समय पर करदाताओं को अपने जीएसटी पंजीकरण में वैध बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए विभिन्न सलाह और संचार जारी किए हैं। for all assistance ring us at 9711134206
3. सितंबर 2024 से प्रवर्तन:
- 1 सितंबर 2024 से, इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगस्त 2024 और उसके बाद के टैक्स पीरियड के लिए, जिन करदाताओं ने अपने बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं किए हैं, वे अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न या IFF का उपयोग जीएसटी पोर्टल पर नहीं कर पाएंगे।
4. करदाताओं द्वारा आवश्यक कार्रवाई:
- जिन करदाताओं ने अभी तक अपने बैंक खाता विवरण प्रदान नहीं किए हैं, उन्हें तुरंत यह जानकारी अपने जीएसटी पंजीकरण में अपडेट करनी होगी। यह जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करके, सेवाएँ > पंजीकरण > पंजीकरण गैर-मूल क्षेत्र का संशोधन टैब पर जाकर और आवश्यक विवरण अपडेट करके किया जा सकता है।
5. अनुपालन न करने के परिणाम:
- यदि कोई करदाता वैध बैंक खाता विवरण प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह अगस्त 2024 से शुरू होने वाले टैक्स पीरियड के लिए जीएसटीआर-1 या IFF फाइल करने में असमर्थ होगा।
यह सलाह करदाताओं को नियम के अनुपालन की महत्वपूर्णता को समझने और किसी भी रिटर्न दाखिल करने में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए समय पर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर देती है।
1. Requirement to Provide Bank Account Details:
- According to Rule 10A of the Central Goods and Services Tax
(CGST) Rules, 2017, taxpayers are required to provide valid bank account
details within 30 days of GST registration or before filing their GSTR-1 return
or using the Invoice Furnishing Facility (IFF), whichever occurs first.
- This rule was initially notified in 2019 via Notification
No. 31/2019 dated 28th June 2019.
2. Prior Notifications and Advisory:
- The GST department has issued various advisories and
communications in the past to remind taxpayers to update their valid bank
account details in their GST registration.
3. Enforcement Starting from September 2024:
- Starting from the 1st of September 2024, this rule will be
strictly enforced. This means that for the tax period of August 2024 and
onwards, taxpayers who have not updated their bank account details will not be
able to file their GSTR-1 return or use the IFF on the GST portal.
4. Action Required from Taxpayers:
- Taxpayers who have not yet provided their bank account
details must immediately update this information in their GST registration.
This can be done by logging into the GST portal, navigating to Services >
Registration > Amendment of Registration Non-Core Fields, and updating the
necessary details.
5. Consequences of Non-Compliance:
- If a taxpayer fails to provide valid bank account details,
they will be unable to file their GSTR-1 or use the IFF for the tax period
starting from August 2024.
This advisory highlights the importance of complying with the
requirement to avoid any disruptions in filing returns and complying with GST
regulations.
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