Friday, July 9, 2021

ATM से निकालने जा रहे हैं पैसे तो जान लें 5 नियम, वरना भरना पड़ेगा ज्यादा शुल्क

 

ATM से निकालने जा रहे हैं पैसे तो जान लें 5 नियम, वरना भरना पड़ेगा ज्यादा शुल्क


एटीएम से कैश निकासी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को एटीएम से पैसा निकालने के नियमों में कुछ बदलाव की घोषणा की थी. इसके तहत अब तय सीमा से ज्यादा कैश विड्रॉल पर अधिक शुल्क चुकाना होगा. साथ ही इंटरचार्ज शुल्क में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी. आरबीआई ने ये फैसला मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक संघ की अध्यक्षता में जून 2019 में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया. ऐसे में अगर आप एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं तो आपको नए नियमों का पता होना जरूरी हैं, नहीं तो आपको ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है.

अपने बैंक एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट

आरबीआई के नए नियम के तहत अब बैंक ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने पांच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) सुविधा का लाभ ले सकते हैं. इसके बाद के विड्रॉल पर उन्हें शुल्क भरना होगा.

दूसरे एटीएम से लेनदेन की सीमा

अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) के लिए आपको तीन मौके मिलेंगे. हालांकि ये शहरों पर निर्भर होगा. जो लोग मेट्रो शहर में रहते हैं उन्हें मुफ्त में तीन कैश निकासी की सुविधा मिलेगी. जबकि नॉन मेट्रो शहरों में पांच लेन-देन की अनुमति होगी.

ग्राहक शुल्क में हुई बढ़ोत्तरी

आरबीआई ने बैंकों को मुफ्त एटीएम लेनदेन सीमा से अधिक शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी है. बैंकों को इंटरचेंज शुल्क की भरपाई कर और लागत में सामान्य वृद्धि को देखते हुए ग्राहक शुल्क में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई है. ऐसे में प्रति लेनदेन 21 रुपए तक लिया जा सकता है. यह वृद्धि 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी.

इंरचेंज फीस में भी वृद्धि

आरबीआई ने वित्तीय लेनदेन के लिए 15रुपए से 17रुपए तक और सभी केंद्रों में गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए 5रुपए से 6रुपए तक प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि की अनुमति दी है. यह 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा.

21 रुपए का करना होगा भुगतान

आरबीआई के नए सर्कुलर के अनुसार एक बैंक ग्राहक को प्रत्येक एटीएम नकद निकासी के लिए तय मुफ्त लेनदेन सीमा की छूट होगी. इससे ज्यादा के लेन-देन पर 21 रुपए का भुगतान करना होगा. अभी यह शुल्क 20 रुपए है. यह नियम अगले साल जनवरी से लागू होगा.

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