OFFENCES
AGAINSTTHE STATE-UNDER IPC
121. Waging, or
attempting to wage war, or abetting waging of war, against the Government of
India.—Whoever wages war against the 2 [Government of India], or attempts to
wage such war, or abets the waging of such war, shall be punished with death,
or 3 [imprisonment for life] 4 [and shall also be liable to fine]. 5
[Illustration] 6 ***A joins an insurrection against the 2 [Government of
India]. A has committed the offence defined in this section. 7 * * * * * 8
[121A. Conspiracy to commit offences punishable by section 121.—Whoever within
or without 9 [India] conspires to commit any of the offences punishable by
section 121, 10*** or conspires to overawe, by means of criminal force or the
show of criminal force, 11[the Central Government or any 12[State] Government
13***], shall be punished with 14[imprisonment for life], or with imprisonment
of either description which may extend to ten years, 15[and shall also be
liable to fine]. Explanation.—To constitute a conspiracy under this section, it
is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance
thereof.] 122. Collecting arms, etc., with intention of waging war against the
Government of India.— Whoever collects men, arms or ammunition or otherwise
prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to
wage war against the 2 [Government of India], shall be punished with
1 [imprisonment
for life] or imprisonment of either description for a term not exceeding ten
years, 2 [and shall also be liable to fine]. 123. Concealing with intent to
facilitate design to wage war.—Whoever by any act, or by any illegal omission,
conceals the existence of a design to wage war against the 3 [Government of
India], intending by such concealment to facilitate, or knowing it to be likely
that such concealment will facilitate, the waging of such war, shall be
punished with imprisonment of either description for a term which may extend to
ten years, and shall also be liable to fine. 124. Assaulting President,
Governor, etc., with intent to compel or restrain the exercise of any lawful
power.—Whoever, with the intention of inducing or compelling the 4 [President]
of India, or 5 [Governor 6 ***] of any 7 [State], 8 *** 9 *** 10*** to exercise
or refrain from exercising in any manner any any of the lawful powers of such
11[President or 5 [Governor 6 ***]], assaults or wrongfully restrains, or
attempts wrongfully to restrain, or overawes, by means of criminal force or the
show of criminal force, or attempts so to overawe, such 11[President or 5 [Governor
6 ***]], shall be punished with imprisonment of either description for a term
which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. 12[124A.
Sedition.—Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by
visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred
or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, 13*** the
Government established by law in 14[India], 15*** shall be punished with
16[imprisonment for life], to which fine may be added, or with imprisonment
which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.
Explanation 1.—The expression “disaffection” includes disloyalty and all
feelings of enmity. Explanation 2.—Comments expressing disapprobation of the measures
of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means,
without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do
not constitute an offence under this section. Explanation 3.—Comments
expressing disapprobation of the administrative or other action of the
Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or
disaffection, do not constitute an offence under this section.] 125. Waging war
against any Asiatic Power in alliance with the Government of India.— Whoever
wages war against the Government of any Asiatic Power in alliance or at peace
with the 3 [Government of India] or attempts to wage such war, or abets the
waging of such war, shall be punished with 1 [imprisonment for life], to which
fine may be added, or with imprisonment of either description for a term which
may extend to seven year , to which fine may be added, or with fine.
126. Committing
depredation on territories of Power at peace with the Government of India.—
Whoever commits depredation, or makes preparations to commit depredation, on
the territories of any Power in alliance or at peace with the 1 [Government of
India], shall be punished with imprisonment of either description for a term
which may extend to seven years, and shall also be liable to fine and to
forfeiture of any property used or intended to be used in committing such
depredation, or acquired by such depredation. 127. Receiving property taken by
war or depredation mentioned in sections 125 and 126.— Whoever receives any
property knowing the same to have been taken in the commission of any of the
offences mentioned in sections 125 and 126, shall be punished with imprisonment
of either description for a term which may extend to seven years, and shall
also be liable to fine and to forfeiture of the property so received. 128.
Public servant voluntarily allowing prisoner of state or war to
escape.—Whoever, being a public servant and having the custody of any State
prisoner or prisoner of war, voluntarily allows such prisoner to escape from
any place in which such prisoner is confined, shall be punished with 2
[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which
may extend to ten years, and shall also be liable to fine. 129. Public servant
negligently suffering such prisoner to escape.—Whoever, being a public servant
and having the custody of any State prisoner or prisoner of war, negligently
suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which such
prisoner is confined, shall be punished with simple imprisonment for a term
which may extend to three years, and shall also be liable to fine. 130. Aiding
escape of, rescuing or harbouring such prisoner.—Whoever knowingly aids or
assists any State prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody,
or rescues or attempts to rescue any such prisoner, or harbours or conceals any
such prisoner who has escaped from lawful custody, or offers or attempts to
offer any resistance to the recapture of such prisoner, shall be punished with
2 [imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a
term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Explanation.—A State prisoner or prisoner of war, who is permitted to be at
large on his parole within certain limits in 3 [India], is said to escape from
lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at
large.
राज्य के खिलाफ अपराध-आईपीसी के तहत
१२१. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना।—जो कोई २ [भारत सरकार] के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है, या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयास करता है, या ऐसा युद्ध छेड़ने के लिए उकसाता है, मौत की सजा दी जाएगी, या ३ [आजीवन कारावास] ४ [और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा]। ५ [चित्रण] ६ ***ए २ [भारत सरकार] के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो जाता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ७ * * * * * ८ [१२१ए. धारा १२१ द्वारा दंडनीय अपराध करने की साजिश।—जो कोई भी ९ के भीतर या बाहर [भारत] धारा १२१, १०*** द्वारा दंडनीय किसी भी अपराध को करने की साजिश करता है या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से आतंकित करने की साजिश करता है , ११ [केंद्र सरकार या कोई १२ [राज्य] सरकार १३***], को १४ [आजीवन कारावास], या दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, १५[और वह भी उत्तरदायी होगा सही करने के लिए]। स्पष्टीकरण.—इस धारा के अधीन षडयंत्र रचने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप हो।] 122. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से शस्त्र आदि एकत्र करना।- जो कोई 2 [भारत सरकार] के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने के लिए तैयार होने के इरादे से पुरुषों, हथियारों या गोला-बारूद को इकट्ठा करता है या अन्यथा युद्ध छेड़ने की तैयारी करता है, को दंडित किया जाएगा
१ [आजीवन कारावास] या दोनों में से किसी भी प्रकार का कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक न हो, २ [और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा]। १२३. युद्ध छेड़ने के लिए डिजाइन को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपाना।—जो कोई भी किसी भी कार्य द्वारा, या किसी अवैध चूक से, ३ [भारत सरकार] के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए एक डिजाइन के अस्तित्व को छुपाता है, इस तरह के छुपाने के इरादे से, या यह जानते हुए कि इस तरह के छिपाने की संभावना है, इस तरह के युद्ध को छेड़ने में मदद मिलेगी, दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। १२४. किसी भी वैध शक्ति के प्रयोग को विवश करने या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।—जो कोई भी भारत के ४ [राष्ट्रपति] या ५ [गवर्नर ६ ***] को उत्प्रेरित या विवश करने के इरादे से किसी भी 7 [राज्य], 8 *** 9 *** 10*** में से किसी भी तरह से प्रयोग करने या किसी भी तरह से प्रयोग करने से परहेज करने के लिए ऐसे 11 [राष्ट्रपति या 5 [राज्यपाल 6 ***]], आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से हमले या गलत तरीके से रोकना, या रोकने के लिए गलत तरीके से प्रयास करना, या अतिशयोक्ति करना, या ऐसा करने का प्रयास करना, ऐसे 11 [राष्ट्रपति या 5 [गवर्नर 6 ***]] को दंडित किया जाएगा दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। १२ [१२४ए. राजद्रोह।—जो कोई भी शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, घृणा या अवमानना में लाने का प्रयास करता है, या उत्तेजित करता है या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, 13*** सरकार ने स्थापित किया १४ [भारत] में कानून द्वारा, १५ *** को १६ [आजीवन कारावास] से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या कारावास से जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माने से . स्पष्टीकरण १.—“असंतुष्टता” अभिव्यक्ति में निष्ठा और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल हैं। स्पष्टीकरण २.—इस धारा के तहत बिना उत्तेजना या घृणा, अवमानना या अप्रसन्नता को उत्तेजित करने के प्रयास के वैध तरीकों से सरकार के उपायों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां अपराध नहीं बनाती हैं। स्पष्टीकरण ३.—इस धारा के तहत किसी भी एशियाई शक्ति के खिलाफ युद्ध छेड़ना अपराध नहीं है, जो बिना उत्तेजना या घृणा, अवमानना या अप्रसन्नता के प्रयास के बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करता है।] १२५। भारत सरकार।- जो कोई भी 3 [भारत सरकार] के साथ गठबंधन में या शांति से किसी भी एशियाई शक्ति की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ता है या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयास करता है, या ऐसा युद्ध छेड़ने के लिए उकसाता है, उसे 1 [कारावास से दंडित किया जाएगा। आजीवन], जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माने के साथ।
१२६. भारत सरकार के साथ शांति से सत्ता के क्षेत्रों पर लूटपाट करना।- जो कोई भी 1 [भारत सरकार] के साथ गठबंधन या शांति में किसी भी शक्ति के क्षेत्रों पर लूटपाट करता है, या लूटने की तैयारी करता है, वह होगा दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, और वह जुर्माने और ऐसी किसी भी संपत्ति को जब्त करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसका इस्तेमाल या इस तरह के लूटपाट में इस्तेमाल होने का इरादा है, या इस तरह के लूटपाट द्वारा अर्जित किया गया है। १२७. धारा १२५ और १२६ में वर्णित युद्ध या लूट से ली गई संपत्ति प्राप्त करना।- जो कोई भी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करता है कि उसे किसी भी अपराध के कमीशन में लिया गया है।धारा १२५ और १२६ में, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा, और इस प्रकार प्राप्त संपत्ति के जुर्माने और जब्ती के लिए भी उत्तरदायी होगा। 128. लोक सेवक स्वेच्छा से राज्य या युद्ध के कैदी को भागने की इजाजत देता है।-जो कोई भी, लोक सेवक होने के नाते और किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी की हिरासत में, ऐसे कैदी को स्वेच्छा से ऐसे कैदी को किसी भी स्थान से भागने की इजाजत देता है, जिसमें ऐसा कैदी बंद है, 2 [आजीवन कारावास] से दंडित किया जाएगा, या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। १२९. लोक सेवक लापरवाही से ऐसे कैदी को भागने के लिए पीड़ित करता है।—जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए और किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में, ऐसे कैदी को कारावास के किसी भी स्थान से बचने के लिए लापरवाही से पीड़ित करता है जिसमें वह कैदी बंद है, वह करेगा साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। 130. ऐसे कैदी को छुड़ाने, बचाने या शरण देने में सहायता करना।- जो कोई जानबूझकर किसी राज्य कैदी या युद्ध के कैदी को कानूनी हिरासत से भागने में सहायता करता है या सहायता करता है, या ऐसे किसी कैदी को छुड़ाने या छुड़ाने का प्रयास करता है, या किसी ऐसे कैदी को शरण देता है या छुपाता है जिसने कानूनी हिरासत से भाग निकले, या प्रस्ताव या ऐसे कैदी के पुनर्ग्रहण के लिए किसी भी प्रतिरोध की पेशकश करने का प्रयास करने के लिए, 2 [आजीवन कारावास] से दंडित किया जाएगा, या किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और यह भी जुर्माना के लिए उत्तरदायी हो। स्पष्टीकरण।—एक राज्य कैदी या युद्ध कैदी, जिसे ३ [भारत] में कुछ सीमाओं के भीतर अपने पैरोल पर बड़े पैमाने पर रहने की अनुमति है, को कानूनी हिरासत से बचने के लिए कहा जाता है यदि वह उस सीमा से परे चला जाता है जिसके भीतर उसे रहने की अनुमति है अत्याधिक।
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