Sunday, June 30, 2024

जीएसटी ! GST Explained




जीएसटी, या वस्तु और सेवा कर (Goods and Services Tax), एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देशभर में एक ही कर व्यवस्था स्थापित करना और व्यापार को आसान बनाना है। इससे पहले, विभिन्न राज्य और केंद्र सरकारें अलग-अलग कर वसूलती थीं, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

 

जीएसटी को चार मुख्य दरों में विभाजित किया गया है: 5%, 12%, 18%, और 28%. आवश्यक वस्तुओं जैसे कि खाद्य पदार्थ, दवाइयां, और सार्वजनिक परिवहन पर 5% की दर लागू होती है। दैनिक उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं, जैसे कि कपड़े और मोबाइल फोन, पर 12% की दर लगती है। उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे कि टूथपेस्ट और शैंपू, पर 18% की दर लागू होती है। विलासिता की वस्तुएं, जैसे कि कारें और एसी, पर 28% की उच्चतम दर लगाई जाती है।

 

जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को लागू करता है, जिससे पूरे देश में कर की दरें समान होती हैं। इससे व्यापारियों को अलग-अलग राज्यों में कर व्यवस्था की जटिलताओं से छुटकारा मिलता है।

 


जीएसटी के तहत तीन मुख्य प्रकार के कर लगाए जाते हैं:
 

1. सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी): इसे केंद्र सरकार वसूलती है।

2. एसजीएसटी (राज्य जीएसटी): इसे राज्य सरकार वसूलती है।

3. आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी): यह अंतरराज्यीय व्यापार पर लागू होता है और इसे केंद्र सरकार वसूलती है।

 

जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सभी व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को एक अद्वितीय जीएसटी पंजीकरण संख्या (GSTIN) प्राप्त करनी होती है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन और स्वचालित बनाया गया है, जिससे व्यवसायों के लिए कर अदायगी सरल हो गई है।

 

इस प्रकार, जीएसटी ने भारत में कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल, और व्यापार सुलभ बना दिया है, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला है।


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