Sunday, June 30, 2024

जीएसटी अपडेट! GST Updates 2024





अप्रैल 2024 से अब तक, जीएसटी में कई महत्वपूर्ण अपडेट्स किए गए हैं। सबसे पहले, सरकार ने छोटे व्यवसायों को राहत देने के लिए कंपोजिशन योजना की सीमा बढ़ा दी है, जिससे अधिक व्यवसाय इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कम कर दरों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, कुछ आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जैसे कि घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे उपकरणों पर दरें घटाई गई हैं ताकि वे आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो सकें।


 

साथ ही, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल और तेज़ बनाने के लिए नए उपाय लागू किए गए हैं। इसमें ऑटोमेटेड रीकंसीलिएशन सिस्टम और जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के सुधार शामिल हैं, जिससे व्यवसायों के लिए रिटर्न दाखिल करना और आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा करना आसान हो गया है।

 

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कुछ कृषि उपकरणों और इनपुट पर जीएसटी दरों में भी कमी की गई है। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार करने वाले छोटे विक्रेताओं को राहत मिली है।

 

आखिरी में, सरकार ने जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया है कि आगामी वित्त वर्ष में जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाएंगे ताकि आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ किया जा सके। इन सभी अपडेट्स का उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को अधिक व्यापार-सुलभ बनाना और करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।अप्रैल 2023 से अब तक जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) में कई महत्वपूर्ण अपडेट और संशोधन हुए हैं। सरकार ने जीएसटी दरों में कुछ बदलाव किए हैं और कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए नए नियम और प्रक्रियाएं लागू की हैं। अप्रैल 2023 में, कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई, जिससे आम जनता को राहत मिली। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।


 

जून 2023 में, -इनवॉइसिंग की अनिवार्यता की सीमा को 10 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया, जिससे अधिक व्यवसायों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया गया। जुलाई 2023 में, सरकार ने नई जीएसटी रिटर्न फॉर्म को पेश किया, जिसे भरना पहले की अपेक्षा अधिक आसान और पारदर्शी बनाया गया है।

 


सितंबर 2023 में, जीएसटी परिषद ने कुछ नई वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने का निर्णय लिया, जिससे कर संग्रह में वृद्धि हो सके। अक्टूबर 2023 में, करदाताओं के लिए एक नई शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई, जिससे वे अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

 

इन अपडेट्स के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि जीएसटी प्रणाली को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और प्रभावी बनाया जाए, ताकि करदाताओं को कम परेशानियों का सामना करना पड़े और कर संग्रह में पारदर्शिता और वृद्धि हो सके।


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