भारत में निर्यातकों को विशिष्ट शर्तों के तहत जीएसटी रिफंड का अधिकार है। यहां जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका दी गई है:
1. जीएसटी रिफंड के लिए पात्रता:
- बिना आईजीएसटी चुकाए बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LUT) के तहत सामान या सेवाओं का निर्यात।
- निर्यात पर आईजीएसटी का भुगतान और उसी का रिफंड का दावा करना।
2. आवश्यक दस्तावेज़:
- निर्यात चालान।
- बिल ऑफ लेंडिंग या एयरवे बिल।
- शिपिंग बिल (सामान के लिए)।
- विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट (BRC) या फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट (FIRC)।
- बॉन्ड या LUT की प्रति, यदि लागू हो।
3. रिफंड के प्रकार:
- निर्यात किए गए सामान या सेवाओं पर भुगतान किए गए एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का रिफंड।
- जब बॉन्ड/LUT के तहत सामान या सेवाओं का निर्यात किया जाता है तो संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का रिफंड।
4. रिफंड का दावा करने के चरण:
- जीएसटी आरएफडी-01 फॉर्म दाखिल करना:
- जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें।
- सेवाएं > रिफंड > रिफंड के लिए आवेदन पर नेविगेट करें।
- रिफंड प्रकार का चयन करें और विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
- सत्यापन:
- आवेदन और दस्तावेज़ों का जीएसटी अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- रिफंड का मंजूरी:
- सत्यापन के बाद, रिफंड राशि निर्यातक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
5. महत्वपूर्ण बिंदु:
- चालान और शिपिंग बिल पर सभी विवरण मेल खाने चाहिए।
- रिफंड आवेदन प्रासंगिक तारीख से दो साल के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।
- निर्यातकों को जीएसटी पोर्टल पर अपने रिफंड आवेदन की स्थिति नियमित रूप से जांचनी चाहिए।
6. प्रसंस्करण समय:
- आमतौर पर, रिफंड आवेदन दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर संसाधित हो जाता है।
- यदि देरी होती है, तो निर्यातक को प्रति वर्ष 6% की दर से ब्याज देय है।
7. सामान्य समस्याएं और समाधान:
- दस्तावेजों में बेमेल: सभी दस्तावेजों में विवरण की सुसंगतता सुनिश्चित करें।
- अधूरी दस्तावेजीकरण: सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए गए हैं।
- रिफंड में देरी: कर अधिकारियों के साथ फॉलो अप करें और ऑनलाइन स्थिति नियमित रूप से जांचें।
8. परामर्श:
- अनुपालन सुनिश्चित करने और रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए जीएसटी विशेषज्ञ या कर सलाहकार से परामर्श करना उचित है।
Exporters in India are entitled to GST refunds under specific
conditions. Here’s a detailed guide on how to claim GST refunds for exporters:
1. Eligibility for GST Refund:
- Export of goods or
services, whether done under bond or Letter of Undertaking (LUT) without paying
IGST.
- Payment of IGST on
exports and claiming a refund of the same.
2. Documents Required:
- Export invoices.
- Bill of Lading or
Airway Bill.
- Shipping bill (for
goods).
- Bank Realization
Certificate (BRC) or Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) for receipt
of payment in foreign currency.
- Copy of bond or
LUT, if applicable.
3. Types of Refunds:
- Refund of
Integrated GST (IGST) paid on goods or services exported.
- Refund of
accumulated Input Tax Credit (ITC) when goods or services are exported under
bond/LUT.
4. Steps to Claim Refund:
- Filing GST RFD-01
Form:
- Log in to the
GST portal.
- Navigate to
Services > Refunds > Application for Refund.
- Select the
refund type and fill in the details.
- Upload required
documents and submit the application.
- Verification:
- The application
and documents will be verified by the GST officer.
- Sanction of
Refund:
- Upon
verification, the refund amount will be credited to the exporter’s bank
account.
5. Important Points to Note:
- Ensure all details
on invoices and shipping bills match.
- Refund application
must be filed within two years from the relevant date.
- Exporters should
regularly check the status of their refund application on the GST portal.
6. Processing Time:
- Typically, the
refund is processed within 60 days of filing the application.
- If there is a
delay, interest at the rate of 6% per annum is payable to the exporter.
7. Common Issues and Solutions:
- Mismatch in
Documents: Ensure consistency in details across all documents.
- Incomplete
Documentation: Make sure all required documents are submitted.
- Delay in Refund:
Follow up with the tax authorities and regularly check the status online.
8. Consultation:
- It’s advisable to
consult with a GST expert or a tax consultant to ensure compliance and expedite
the refund process.
By following these steps and maintaining meticulous
documentation, exporters can efficiently claim their GST refunds, ensuring
minimal delays and compliance with regulatory requirements.
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