Saturday, August 10, 2024

जीएसटी मूल्यांकन आदेश के बाद अपील प्रक्रिया! Appeal process after GST assessment order




आकलन आदेश (Assessment Order) के बाद अगर आपको आदेश से असहमति है, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

 

1. नोटिस प्राप्ति: आकलन आदेश प्राप्त करने के बाद आपको एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 30 दिन) के भीतर अपील दायर करनी होती है।

 

2. अपील दायर करना: पको संबंधित आयकर आयुक्त (अपील) [CIT (A)] के समक्ष अपील दायर करनी होती है। इसके लिए आपको फ़ॉर्म 35 भरना होगा और साथ ही आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।


 

3. अपील के साथ दस्तावेज: अपील के साथ आकलन आदेश की एक प्रति और अन्य संबंधित दस्तावेज संलग्न करने होते हैं।

 

4. सुनवाई: अपील दायर करने के बाद, CIT (A) द्वारा एक सुनवाई की तारीख तय की जाती है। इस सुनवाई के दौरान, आप या आपका प्रतिनिधि अपना पक्ष रख सकते हैं।

 

5. आदेश: सुनवाई के बाद, CIT (A) अपना आदेश जारी करता है। यदि आप इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) में अपील कर सकते हैं।

 


If you disagree with an Assessment Order, you have the right to appeal. The process for appealing is as follows:

 

1. Receiving the Notice: After receiving the assessment order, you must file an appeal within a specific period (usually 30 days).

 

2. Filing the Appeal: The appeal needs to be filed with the Commissioner of Income Tax (Appeals) [CIT (A)]. You'll need to fill out Form 35 and pay the necessary fee.

 

3. Documents with Appeal: Along with the appeal, you must attach a copy of the assessment order and other relevant documents.

 

4. Hearing: After filing the appeal, a hearing date will be set by the CIT (A). During this hearing, you or your representative can present your case.

 

5. Order: After the hearing, the CIT (A) will issue their order. If you're not satisfied with this order, you can further appeal to the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT).



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